दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कोर्ट से बरी
दिल्ली शराब नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा आज दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया गया।

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12:11 PM, February 27, 2026
दिल्ली शराब नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा आज दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया गया।
सभी आरोपों से बरी किए जाने के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि "पिछले कुछ सालों से भाजपा जिस तरह से शराब घोटाले के बारे में कह रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी तो आज कोर्ट ने सभी आरोप खारिज कर दिए और सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। हमें न्यायपालिका पर भरोसा है... सत्य की जीत हुई... AAP को खत्म करने के लिए सभी बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया था... यह पूरा फर्जी केस था... केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने अपने जीवन में केवल ईमानदारी कमाई है। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और AAP कट्टर ईमानदार है... अच्छा काम करके सत्ता में आइए और झूठे केस करके हमें जेल में डालना प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता..."।
कोर्ट ने कहा कि जब किसी संवैधानिक पद या सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाये जाते हैं, तो उनके समर्थन में ठोस सबूत होना अनिवार्य है। केवल आरोप लगाने मात्र से मामला नहीं बन सकता।



